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भाजपा नेता ने युवती की बांह पकड़ी, गाल पर मारा थप्पड़, मुंह से निकला खून… पढ़िए पूरी खबर Featured

आरोपी भाजपा नेता शेष नारायण यादव। आरोपी भाजपा नेता शेष नारायण यादव। फाइल फोटो

खैरागढ़ वार्ड-4 निवासी युवती ने नगर पालिका के निवर्तमान भाजपा पार्षद पर लगाया छेड़खानी का आरोप, बोली- सहेली से मांगता है नंबर, दिखाता है बंदूक भी।

खैरागढ़ में गणतंत्र दिवस की सुबह बेहद शर्मनाक घटना घटी। यहां वार्ड-4 की रहने वाली एक 24 वर्षीय युवती का आरोप है कि टिकरापारा निवासी भाजपा नेता शेष नारायण यादव ने उसके साथ छेड़खानी की। उसके दाेनों गालों पर थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा। आरोपी शेष नगर पालिका का निवर्तमान पार्षद भी है।

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घटना मंगलवार गणतंत्र दिवस की सुबह 8 बजे की है। युवती ने पुलिस को बताया कि वह यूट्यूब पर डांस वीडियो बनाती है। मंगलवार को सुबह वह इसी की रिहर्सल के लिए वार्ड में ही रहने वाली अपनी सहेली के घर जा रही थी। वह विक्टर विला के पास पहुंची ही थी कि शेष नारायण यादव पीछे से आया और उसकी बांह पकड़कर छेड़खानी करने लगा।

जब युवती ने इसका विरोध किया तो शेष ने उसके दोनों गालों पर थप्पड़ मारा। इससे वह गिर गई और मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद वह अपनी सहेली के घर पहुंची और उसके माता-पिता को घटना के बारे में बताया। बाद में अपने माता-पिता के साथ थाने पहुंचकर शेष नारायण यादव के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 341, 323, 506, 354 और 354 (घ) के तहत कार्रवाई की है।

आरोप: जूनियर्स को बंदूक दिखाकर मांगने लगा नंबर

युवती ने पुलिस को बताया कि वह शेष पिछले दो-तीन महीने से उसे फोन कर परेशान कर रहा था। वह बात करने के लिए धमकी देता था। इसके चलते बात करने लगी, लेकिन बाद में बातचीत बंद करते ही वह उसे और उसके दोस्तों को परेशान करने लगा। तंग आकर युवती ने अपना फोन नंबर बदल लिया। इसके बाद उसकी हरकतें बढ़ गईं।

वह (शेष) जूनियर्स को बंदूक दिखाकर नंबर मांगने लगा। मंगलवार सुबह जब वह प्रैक्टिस के लिए अपनी सहेली के घर जा रही थी, तभी शेष ने उसकी बांह पकड़कर रोका और जबरदस्ती करने लगा। विरोध करने पर दोनों गालों पर थप्पड़ मारा और नंबर लेने के लिए फोन छीनने लगा। युवती के चिल्लाने पर वह फोन फेंककर भागा।

युवती का कहना है कि भाजपा नेता शेष उसके साथ हमेशा छेड़खानी करता है और उसे रिलेशन में रहने के लिए बाध्य करता है।

जानिए भाजपा नेता के विरुद्ध लगी धाराओं के बारे में…

धारा- 323: जानबूझ कर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना। यह जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है। सजा- एक वर्ष का कारावास या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों।

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धारा- 341: किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है। सजा- एक महीने का साधारण कारावास या 500 रुपए जुर्माना या दोनों।

धारा- 506: 1. अपराधिक धमकी। यह एक जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है। सजा- दो वर्ष का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों।

  1. यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने आदि के लिए है। यह एक जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है। सजा- 7 वर्ष का कारावास या आर्थिक दंड या दोनों।

धारा- 354: स्त्री की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करना। यह असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और अजमानतीय हाेने के कारण न्यायालय के विचार पर जमानत मिल सकती है। सजा- दोषी पाए जाने पर एक वर्ष का कारावास जो पांच वर्ष तक भी हो सकता है।

धारा- 354 (घ): किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री का उसकी मर्जी के खिलाफ पीछा करना। उसके मना करने के बावजूद उसका बार-बार पीछा करना। इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों के जरिए किसी स्त्री का पीछा करना। यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अजमानतीय है। सजा- दोषी पाए जाने पर एक साल का कारावास जो 3 साल तक भी हो सकता है।

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Last modified on Tuesday, 26 January 2021 15:36
रागनीति डेस्क-2

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