कोविड़-19 से संबंधित नए दिशा निर्देशों के तहत सिनेमा हॉल व थिएटरों को ज्यादा क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई हे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी निर्देश में स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दी है। यह दिशा-निर्देश 1 फरवरी से लागू होंगे।
अब राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाहीपर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। आवागमन के लिए किसी की अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी।
केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस में कहा है कि संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी। अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा।
इससे पहले स्वीमिंग पूल केवल खिलाड़ियों के लिए खोले गए थे। अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गई है। युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा।