- जिला उपभोक्ता फोरम दुर्ग का फैसला
- हॉलीडे रिसॉर्ट में छुट्टी मनाने की मेंबरशिप बेचने के बाद नहीं दी सुविधा
- कंपनी पर लगा 28 हजार रुपये हर्जाना
दुर्ग। हॉलीडे रिसॉर्ट में रुकने संबंधी पैकेज सुविधा की मेंबरशिप बेचने के बाद ना तो हिल स्टेशन के रिसॉर्ट में ठहराया और ना ही मेंबरशिप रद्द करवाने पर रकम वापस लौटाई, इस कृत्य को व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता ठहराते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने चेन्नई की कंपनी स्टर्लिंग हॉलीडे रिसॉर्ट इंडिया लिमिटेड पर 28 हजार रुपये हर्जाना लगाया।
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परिवादिनी की शिकायत :
आदर्श नगर दुर्ग निवासी परिवादिनी श्रीमती विधि हिरवानी ने स्टर्लिंग हॉलीडे रिसॉर्ट लिमिटेड द्वारा दी जा रही हॉलिडे पैकेज सुविधा लेते हुए 27605 रुपये देकर 11 मार्च 2016 को मेंबरशिप ली। जिसके बाद कंपनी ने यह आश्वासन दिया कि 4 रात और 5 दिन के लिए उसके किसी भी हॉलीडे रिसॉर्ट में ठहरने की सुविधा दी जाएगी, तब परिवादिनी श्रीमती विधि हिरवानी और उसके पति अभिषेक हिरवानी ने 2 दिन मनाली और 2 दिन धर्मशाला में हॉलीडे मनाने की इच्छा व्यक्त की परंतु मनाली और धर्मशाला पहुंचने पर रिसोर्ट में रुकवाने की सुविधा नहीं दी गई। टूर से वापस लौटकर परिवादिनी ने मेंबरशिप निरस्त करके अपनी जमा रकम वापस मांगी लेकिन कंपनी ने परिवादिनी को उसकी राशि वापस नहीं की।
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अनावेदक का जवाब :
अनावेदक ने प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब दिया कि परिवादिनी ने खुद ही दिलचस्पी लेकर सदस्यता ली थी। परिवादिनी ने मेंबरशिप लेकर केवल 27605 रुपये डाउन पेमेंट किया था जबकि शर्त के मुताबिक 7959 रुपये की 48 ईएमआई तय हुई थी जिसमें से कम से कम 4 ईएमआई का भुगतान करने के बाद ही परिवादिनी को रिसॉर्ट संबंधी सुविधा दी जा सकती थी। परिवादिनी ने कंपनी के साथ पैकेज पॉलिसी संबंधी जो अनुबंध किया था उसका स्वयं ही उल्लंघन किया है।
फोरम का फैसला :
प्रकरण में पेश दस्तावेजों एवं प्रमाणों तथा दोनों पक्षों के तर्को के आधार पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने यह निष्कर्ष निकाला कि परिवादिनी और अनावेदक कंपनी के बीच हुए अनुबंध के नियम एवं शर्तों के मुताबिक यदि 60 दिन के भीतर मेंबरशिप कैंसिल करने का अनुरोध ग्राहक द्वारा किया जाए तो 25 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि का भुगतान किया जाना है और परिवादिनी ने 56 दिनों में अपने राशि की मांग की है इसलिए वह 20704 वापस प्राप्त करने की अधिकारी है। राशि की मांग का अनुरोध प्राप्त होने के बाद भी अनावेदक कंपनी ने परिवादिनी को इस राशि का भुगतान नहीं कर व्यवसायिक कदाचरण और सेवा में निम्नता की है।
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जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये और लता चंद्राकर ने स्टर्लिंग हॉलीडे रिसॉर्ट इंडिया लिमिटेड पर 28 हजार 7 सौ 4 रुपये हर्जाना लगाया, जिसके तहत डाउन पेमेंट की राशि 20704 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति स्वरूप 7000 रुपये, वाद व्यय के रूप में 1000 रुपये देना होगा। साथ ही 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी भुगतान करना होगा।
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