खैरागढ़. शिक्षक (एल बी) संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने हेतु गठित अंतर्विभागीय समिति के अध्यक्ष अलोक शुक्ला प्रमुख सचिव सचिव स्कूल शिक्षा विभाग सचिव कमलप्रीत सिंह ,वित्त सचिव को वेतन विसंगति दूर करने हेतु तर्क संगत ,राज्य शासन के विभिन्न आदेश निर्देशों का हवाला देते हुए कमलेश्वर सिंह प्रांतीय महासचिव छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस ने सुझाव पत्र लिखा है। उन्होंने - कहा पूर्व विभाग की सेवा की गणना करके एक ही पद में 10 पूर्ण तिथि से प्रथम 20वर्ष में दुवितिय एवम् 30वर्ष में तृतीय उच्चतर वेतन मान का वेतन बैंड एवम् ग्रेड पे प्रदान करने से वेतन विसंगति दूर होगी।
हो रही है आर्थिक क्षति
कमलेश्वर सिंह ने बताया कि राज्य शासन ने शिक्षक (पं/न नि)संवर्ग कर्मचारियों को 8वर्ष सेवा या उससे अधिक सेवा पूर्ण तिथि से शासकीय शिक्षकों के समान वेतन पुनरीक्षण 2009, की अनुसूची एक में अंकित सहायक शिक्षक शिक्षक एवम् व्याख्याता को प्रदान की जा रही वेतन बैंड क्रमशः सहायक शिक्षक 5200-20200+2400,शिक्षक को 9300-34800+4200तथा व्याख्याता (एल बी)संवर्ग को 9300-34800+4300 वेतन प्रदान करने का आदेश दिया गया ।परंतु ज्ञात हो कि शासकीय शिक्षकों के लिए वेतन निर्धारण नियम लागू नहीं किया गया बल्कि समस्त शिक्षक(प/न नि) संवर्ग को 8 वर्ष पूर्ण तिथि में नव नियुक्त कर्मचारी मानते न्यूनतम में वेतन निर्धारण कर दिया गया जिससे वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच 10000से 15000 रू की प्रतिमाह आर्थिक क्षति हो रही है ।
संपरीक्षा कार्यालय दे रहे वेतन विसंगति को बढ़ावा
कमलेश्वर सिंह बताया कि वेतन विसंगति को बढ़ावा देने में राज्य भर के स्थानीय सापरीक्षा कार्यालयों की है जिन्होंने दुर्भावना पूर्ण एवम् विद्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए बिना उच्च कार्यालय ,वित्त विभाग से अनुमोदन लिए बिना एक वेतन निर्धारण तालिका नियोक्ता को प्रदान कर दी जो उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है क्योंकि स्थानीय निधि सपरिक्षा के उपसंचालक ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी दी है कि हमारे यहां से कोई वेतन निर्धारण का कार्य नहीं किया जाता बल्कि संस्था प्रमुख सक्षम अधिकारी द्वारा जो वेतन निर्धारण कर प्रस्तुत किया जाता है उसकी गणना की जांच कर प्रतिहस्ताक्षर करता है ।
जारी हो रिवाइज़ एलपीसी
कमलेश्वर सिंह ने बताया कि इन अधिकारियो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समयमान वेतनमान में किए जा रहे वेतन निर्धारण का भी सत्यापन करने में आनाकानी कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहे है ।
वेतन विसंगति दूर करने वाली समिति को श्री कमलेश्वर सिंह ने तालिकाओं के माध्यम विसंगति वेतन निर्धारण को समझाते हुए संशोधित रूप से वेतन विसंगति दूर कैसे की जा सकती है का सुझाव प्रेषित किया है ।
उन्होंने पूर्व विभाग की सेवा को जोड़कर एक ही पद में 10 वर्ष की पूर्ण सेब अवधि तिथि से सहायक शिक्षक (एल बी) को 9300-34800ग्रेड पे 4200 शिक्षक (एल बी) को 9300-34800ग्रेड पे 4400 तथा व्याख्याता(एल बी) 9300-34800ग्रेड पे 4800 प्रदान करने का आदेश करने की मांग की है ।उन्होंने 10 वर्ष की पूर्ण तिथि से उच्चतर वेतनमान की गणना करते हुए इसका आर्थिक लाभ दिनांक 1.5.2013 से प्रदान करते हुए 30 जून 2018 को पुनः रिवाइज एल पी सी जारी कराने की मांग की है ।
इन्होंने किया समर्थन
संघ के प्रमुख प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला के नेतृत्व में समस्त प्रमुख पदाधिकारी प्रांतीय महामंत्री श्री मती निगार अंजुम ,जिलाध्यक्ष सुरेश जैन ,सयुक्त सचिव कमलेश पटेल रायगढ़ ,बंशी बिहारी बनाफर शक्ति ,श्रीमती शैली सिंह बालोद , द्वारका पटेल महासमुंद ,श्री दीपक राय बस्तर ,संतोष जयसवाल रायगढ़ , डॉ संजय सिंह अंबिकापुर ,शंकर गोयल पिथोरा ,नरेंद्र साहू बलोदबाजार ,पवन श्रीवास्तव अध्यक्ष रायपुर संभाग , शसिभूषण शर्मा दुर्ग ,सुश्री भावना संभागीय उपाध्यक्ष सुनील गुनी सचिव तथा ब्लाक अध्यक्ष विभाष पाठक ने इस मांग का पुर जोर समर्थन किया है ।