खैरागढ़. जिले के ठेलकाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जमीन सौदे में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 74 वर्षीय बुजुर्ग कमला प्रसाद देवांगन द्वारा दी गई शिकायत पर पुलिस ने महिला आरोपी सविता साहू के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। मामला ग्राम पचपेडी की भूमि की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है, जिसमें 13 लाख रुपये भुगतान के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता कमला प्रसाद देवांगन, निवासी मरकामटोला, ने बताया कि 11 जुलाई 2023 को उन्होंने चारभांठा निवासी श्रीमती सविता साहू से ग्राम पचपेडी स्थित खसरा नंबर 631/9 की भूमि का सौदा 13 लाख रुपये में किया था। पूरे सौदे की रकम आरोपी महिला को नगद रूप में उसी दिन अदा कर दी गई थी, और भूमि पर कब्जा भी दे दिया गया। उक्त भूमि के संबंध में दोनों पक्षों की सहमति से एक इकरारनामा भी तैयार किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया कि विक्रेता किसी भी समय भूमि का पंजीयन करवाने के लिए बाध्य होगी।
लेकिन शिकायत के अनुसार, लगातार कहने के बावजूद सविता साहू ने अब तक पंजीयन नहीं कराया और बहानेबाजी करती रही। इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने 23 दिसंबर 2024 को थाने में लिखित शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
इस पूरे प्रकरण में जमीन की कीमत कुल 13 लाख रुपये आंकी गई है, जिसे संपत्ति विवरण में भी दर्शाया गया है। आरोपी महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके।